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UP Aay Jati Niwas Praman Patra 2026: आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन ऐसे बनवाएं

लेखक: Sukhbir अपडेट: राज्य: उत्तर प्रदेश

स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी, आरक्षण, पेंशन या किसी भी सरकारी योजना में आवेदन करते समय सबसे पहले आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये तीनों प्रमाण पत्र राज्य सरकार के e-District पोर्टल से बनते हैं। आप खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से करा सकते हैं। नीचे दोनों तरीके और जरूरी दस्तावेज बताए गए हैं।

⚡ एक नज़र में
कौन आवेदन करे
उत्तर प्रदेश के निवासी
आवेदन
ऑनलाइन / ऑफलाइन
विषय सूची (Table of Contents)
  1. आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र किस काम आते हैं?
  2. आवेदन के दो तरीके
  3. जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
  4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
  5. आवेदन के बाद क्या होता है?
  6. स्टेटस कैसे देखें और प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
  7. आवेदन रिजेक्ट होने के आम कारण
  8. महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
  9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
UP आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र – Overview
योजना / पोस्ट का नामUP आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र
प्रकारसरकारी सेवा
विभाग / संस्थाराजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश (e-District)
राज्यउत्तर प्रदेश
आवेदन का तरीकाऑनलाइन / ऑफलाइन
कौन जारी करता हैतहसील (राजस्व विभाग), सत्यापन के बाद डिजिटल हस्ताक्षर से
आवेदन कहां सेe-District पोर्टल (नागरिक लॉगिन) या जन सेवा केंद्र
शुल्कआवेदन के समय पोर्टल / जन सेवा केंद्र पर बताया जाता है
आधिकारिक वेबसाइटedistrict.up.gov.in (लिंक नीचे दिया गया है)

आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र किस काम आते हैं?

प्रमाण पत्रकहां काम आता है
आय प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप, फीस माफी, पेंशन, EWS आरक्षण, गरीब परिवारों की योजनाएं
जाति प्रमाण पत्र SC / ST / OBC आरक्षण, नौकरी, एडमिशन, छात्रवृत्ति
निवास प्रमाण पत्र राज्य की नौकरी, एडमिशन में डोमिसाइल कोटा, राज्य की योजनाएं

आवेदन के दो तरीके

  • खुद ऑनलाइन (नागरिक लॉगिन) – e-District पोर्टल पर एक बार रजिस्ट्रेशन करके घर बैठे आवेदन करें और शुल्क ऑनलाइन भरें।
  • जन सेवा केंद्र (CSC) से – दस्तावेज लेकर नजदीकी जन सेवा केंद्र जाएं, संचालक आपका आवेदन ऑनलाइन कर देगा। केंद्र का निर्धारित शुल्क देना होता है।

जरूरी दस्तावेज (Documents Required)

तीनों प्रमाण पत्रों के लिए ये सामान्य दस्तावेज रखें। अलग-अलग तहसील में कुछ अतिरिक्त कागज भी मांगे जा सकते हैं:

  • पहचान पत्र – आधार कार्ड / वोटर आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • स्व-घोषणा पत्र – पोर्टल पर दिए प्रारूप में भरा और हस्ताक्षर किया हुआ
  • राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर की नकल – परिवार और पते के प्रमाण के लिए
  • आय प्रमाण पत्र के लिए – वेतन पर्ची, खेती या व्यवसाय से आय का विवरण (जो लागू हो)
  • जाति प्रमाण पत्र के लिए – परिवार के किसी सदस्य (जैसे पिता) का पुराना जाति प्रमाण पत्र, यदि हो
  • निवास प्रमाण पत्र के लिए – पते का प्रमाण, जैसे बिजली बिल, खतौनी या परिवार रजिस्टर

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. e-District पोर्टल खोलें
    edistrict.up.gov.in पर जाएं और नागरिक लॉगिन (ई-साथी) चुनें।
  2. एक बार रजिस्ट्रेशन करें
    नए उपयोगकर्ता हैं तो नाम, मोबाइल नंबर (OTP से सत्यापन), जिला आदि भरकर खाता बनाएं। यही खाता आगे हर सेवा के लिए काम आएगा।
  3. सेवा चुनें
    लॉगिन के बाद आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र – जो चाहिए वह सेवा चुनें।
  4. फॉर्म भरें
    आवेदक, पिता/पति का नाम, पता, आय या जाति का विवरण ध्यान से भरें। नाम की स्पेलिंग आधार से मिलाकर लिखें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें
    फोटो, स्व-घोषणा पत्र और ऊपर बताए कागज स्कैन करके अपलोड करें।
  6. शुल्क भरें और सबमिट करें
    पोर्टल पर दिखाया गया शुल्क ऑनलाइन भरें। आवेदन संख्या (Application Number) नोट करके रखें।

आवेदन के बाद क्या होता है?

आवेदन तहसील पहुंचता है, जहां लेखपाल और राजस्व निरीक्षक जांच करते हैं। रिपोर्ट सही होने पर तहसीलदार / उपजिलाधिकारी प्रमाण पत्र को डिजिटल हस्ताक्षर से जारी करते हैं। जांच के दौरान लेखपाल आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसलिए सही मोबाइल नंबर दें।

स्टेटस कैसे देखें और प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?

  1. आवेदन की स्थिति
    e-District पोर्टल पर आवेदन संख्या से अपने आवेदन की स्थिति देखें, या अपने नागरिक लॉगिन में जाकर देखें।
  2. प्रमाण पत्र डाउनलोड
    स्वीकृत होने के बाद प्रमाण पत्र अपने लॉगिन से या जन सेवा केंद्र से डाउनलोड / प्रिंट करें।
  3. सत्यापन
    जारी प्रमाण पत्र की असलियत पोर्टल पर प्रमाण पत्र संख्या से जांची जा सकती है।
आधिकारिक लिंक (Official Links)

ये लिंक सीधे सरकारी / आधिकारिक वेबसाइट पर खुलते हैं। SarkariLekha आपसे कोई फीस या दस्तावेज नहीं मांगता। लिंक जांचे गए: 02 नव. 2026

आवेदन रिजेक्ट होने के आम कारण

  1. नाम या पते में अंतर – फॉर्म और आधार / राशन कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग होना।
  2. धुंधले दस्तावेज – स्कैन साफ न होना या गलत दस्तावेज अपलोड करना।
  3. गलत आय का विवरण – आय का विवरण जांच में मेल न खाना।
  4. स्व-घोषणा पत्र नहीं लगाना – या उस पर हस्ताक्षर न होना।
सावधान:

प्रमाण पत्र जल्दी बनवाने के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगने वालों से सावधान रहें। आवेदन सिर्फ आधिकारिक e-District पोर्टल या अधिकृत जन सेवा केंद्र से ही करें।

UP e-District – आवेदन / स्टेटस / डाउनलोड यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल यहां क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

UP में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र कहां से बनता है?
राज्य के e-District पोर्टल से – खुद नागरिक लॉगिन से ऑनलाइन आवेदन करें या नजदीकी जन सेवा केंद्र से कराएं।
प्रमाण पत्र बनवाने का शुल्क कितना है?
शुल्क आवेदन के समय e-District पोर्टल पर दिखाया जाता है। जन सेवा केंद्र से आवेदन करने पर केंद्र का निर्धारित शुल्क लगता है।
प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
स्वीकृत होने के बाद अपने e-District नागरिक लॉगिन से या जन सेवा केंद्र से डाउनलोड / प्रिंट कर सकते हैं।
प्रमाण पत्र असली है या नहीं, कैसे जांचें?
e-District पोर्टल पर प्रमाण पत्र संख्या डालकर उसका सत्यापन किया जा सकता है।

ध्यान दें: यह जानकारी आधिकारिक स्रोतों के आधार पर 02 नवम्बर 2026 को अपडेट की गई है। तिथियां और नियम बदल सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांच लें। कोई जानकारी गलत लगे तो हमें बताएं।

Sukhbir – संपादक – राज्यवार सेवाएं और भूमि रिकॉर्ड

राज्यों की ऑनलाइन सेवाओं पर लिखते हैं – भूलेख, खतौनी, जमाबंदी, दाखिल खारिज, जाति-आय-निवास प्रमाण पत्र, आधार, पैन, राशन कार्ड और वोटर आईडी। हर लेख के लिए ये पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया खुद चलाकर देखते हैं, ताकि बताए गए स्टेप्स और बटन के नाम वही हों जो स्क्रीन पर दिखते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer)

SarkariLekha.com एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। यह किसी भी सरकारी विभाग या संस्था से जुड़ी नहीं है और न ही कोई सरकारी वेबसाइट है। हम केवल जानकारी देते हैं और आधिकारिक वेबसाइट तक पहुंचने में मदद करते हैं। हम आपसे कोई दस्तावेज, फीस या निजी जानकारी नहीं मांगते। आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जरूर जांच लें।