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PAN Aadhaar Link 2026: पैन को आधार से ऐसे जोड़ें, ₹1000 फीस और स्टेटस चेक

लेखक: Sukhbir अपडेट:

अगर आपका PAN कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो वह निष्क्रिय (inoperative) हो सकता है। ऐसे PAN पर इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलता और TDS/TCS ज्यादा दर से कटता है। आयकर विभाग के e-Filing पोर्टल पर आप बिना लॉगिन किए भी PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं। देरी से लिंक करने पर ₹1,000 फीस लगती है। पूरा तरीका नीचे दिया गया है।

⚡ एक नज़र में
लाभ / राशि
देरी से लिंक करने की फीस ₹1,000
आवेदन
ऑनलाइन
विषय सूची (Table of Contents)
  1. PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी है?
  2. PAN निष्क्रिय होने पर क्या नुकसान है?
  3. किन्हें लिंक करने से छूट है?
  4. PAN को आधार से कैसे लिंक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
  5. नाम या जन्मतिथि मेल न खाए तो क्या करें?
  6. PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे देखें?
  7. महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
  8. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
PAN-Aadhaar लिंक – Overview
योजना / पोस्ट का नामPAN-Aadhaar लिंक
प्रकारसरकारी सेवा
विभाग / संस्थाआयकर विभाग, भारत सरकार
राज्यसभी राज्य (केंद्र सरकार)
लाभ / राशिदेरी से लिंक करने की फीस ₹1,000
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
किस पर लागूजिन्हें 1 जुलाई 2017 तक PAN मिला और जो आधार के पात्र हैं
Enrolment ID से बने PANअसली आधार से लिंक की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी
आधिकारिक वेबसाइटwww.incometax.gov.in (लिंक नीचे दिया गया है)

PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी है?

आयकर अधिनियम की धारा 139AA(2A) के अनुसार, जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN मिला था और जो आधार पाने के पात्र हैं, उन्हें अपना आधार नंबर आयकर विभाग को बताना (PAN से लिंक करना) जरूरी है। इसकी अंतिम तिथि पहले 30 जून 2023 थी, जिसे बाद में ₹1,000 की देरी फीस के साथ 31 मई 2024 तक बढ़ाया गया।

PAN निष्क्रिय होने पर क्या नुकसान है?

  • टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
  • रिफंड पर ब्याज नहीं – निष्क्रिय अवधि का ब्याज नहीं मिलेगा
  • ज्यादा TDS – धारा 206AA के तहत ऊंची दर से TDS कटेगा
  • ज्यादा TCS – धारा 206CC के तहत ऊंची दर से TCS लगेगा

ये नुकसान 1 जुलाई 2023 से तब तक लागू रहते हैं, जब तक PAN दोबारा सक्रिय नहीं हो जाता। PAN दोबारा चालू करने के लिए ₹1,000 फीस देकर आधार नंबर बताना होता है।

किन्हें लिंक करने से छूट है?

  • असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी
  • अनिवासी (Non-Resident) – आयकर अधिनियम के अनुसार
  • 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति – पिछले वर्ष में किसी भी समय
  • जो भारत के नागरिक नहीं हैं

छूट वाले लोग भी चाहें तो फीस देकर अपनी मर्जी से लिंक कर सकते हैं।

PAN को आधार से कैसे लिंक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. पहले फीस जमा करें
    ₹1,000 की फीस एक ही चालान में e-Filing पोर्टल के e-Pay Tax विकल्प से जमा करें। फीस न मिलने पर पोर्टल खुद भुगतान का विकल्प दिखाता है।
  2. e-Filing पोर्टल खोलें
    incometax.gov.in पर होम पेज के Quick Links में "Link Aadhaar" पर क्लिक करें। इसके लिए लॉगिन जरूरी नहीं है।
  3. PAN और आधार डालें
    अपना PAN और आधार नंबर डालकर Validate करें।
  4. जानकारी भरें
    आधार के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें।
  5. OTP से पुष्टि करें
    मोबाइल पर आया 6 अंकों का OTP डालकर अनुरोध सबमिट करें। इसके बाद लिंक का स्टेटस देख सकते हैं।
महत्वपूर्ण:

आयकर विभाग की सलाह है कि फीस जमा करने के बाद 4-5 कार्य दिवस इंतजार करके ही लिंक का अनुरोध भेजें, ताकि भुगतान पोर्टल पर दिख जाए।

नाम या जन्मतिथि मेल न खाए तो क्या करें?

PAN और आधार में नाम, जन्मतिथि या मोबाइल अलग होने पर लिंक नहीं होगा। ऐसे में पहले किसी एक रिकॉर्ड को सही कराएं:

क्या सुधारना हैकहां
PAN में नाम / विवरण Protean (NSDL) या UTIITSL
आधार में नाम / जन्मतिथि UIDAI
फिर भी लिंक न हो PAN सेवा केंद्र (Protean / UTIITSL) पर बायोमेट्रिक सत्यापन – PAN, आधार और ₹1,000 फीस चालान की कॉपी लेकर जाएं
आधिकारिक लिंक (Official Links)

ये लिंक सीधे सरकारी / आधिकारिक वेबसाइट पर खुलते हैं। SarkariLekha आपसे कोई फीस या दस्तावेज नहीं मांगता। लिंक जांचे गए: 02 नव. 2026

PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे देखें?

e-Filing पोर्टल के होम पेज पर Quick Links में "Link Aadhaar Status" का विकल्प मिलता है। वहां PAN और आधार नंबर डालकर देख सकते हैं कि दोनों लिंक हुए या अनुरोध अभी प्रक्रिया में है।

आयकर e-Filing पोर्टल (Link Aadhaar) यहां क्लिक करें
Link Aadhaar – आधिकारिक सहायता पेज यहां क्लिक करें
Link Aadhaar User Manual यहां क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

PAN को आधार से लिंक करने की फीस कितनी है?
देरी से लिंक करने पर ₹1,000 की फीस लगती है, जिसे एक ही चालान में जमा करना होता है।
PAN-Aadhaar लिंक न हो तो क्या होगा?
PAN निष्क्रिय हो जाता है – टैक्स रिफंड नहीं मिलता और TDS/TCS ऊंची दर से कटता है।
किन लोगों को PAN-Aadhaar लिंक करने से छूट है?
असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी, अनिवासी, 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग और जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
क्या बिना लॉगिन PAN-Aadhaar लिंक कर सकते हैं?
हां, e-Filing पोर्टल के होम पेज पर "Link Aadhaar" क्विक लिंक से बिना लॉगिन लिंक कर सकते हैं।

ध्यान दें: यह जानकारी आधिकारिक स्रोतों के आधार पर 02 नवम्बर 2026 को अपडेट की गई है। तिथियां और नियम बदल सकते हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांच लें। कोई जानकारी गलत लगे तो हमें बताएं।

Sukhbir – संपादक – राज्यवार सेवाएं और भूमि रिकॉर्ड

राज्यों की ऑनलाइन सेवाओं पर लिखते हैं – भूलेख, खतौनी, जमाबंदी, दाखिल खारिज, जाति-आय-निवास प्रमाण पत्र, आधार, पैन, राशन कार्ड और वोटर आईडी। हर लेख के लिए ये पोर्टल पर पूरी प्रक्रिया खुद चलाकर देखते हैं, ताकि बताए गए स्टेप्स और बटन के नाम वही हों जो स्क्रीन पर दिखते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer)

SarkariLekha.com एक स्वतंत्र सूचना वेबसाइट है। यह किसी भी सरकारी विभाग या संस्था से जुड़ी नहीं है और न ही कोई सरकारी वेबसाइट है। हम केवल जानकारी देते हैं और आधिकारिक वेबसाइट तक पहुंचने में मदद करते हैं। हम आपसे कोई दस्तावेज, फीस या निजी जानकारी नहीं मांगते। आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जरूर जांच लें।